Bihar Assembly Election: चुनाव आयोग ने आने वाले चुनावों में Covid-19 से बचाव के मद्देनजर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव इस वर्ष समय पर कराये जायेंगे। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के कारण नॉमिनेशन, चुनाव प्रचार व वोटिंग के नियमों में बदलाव से सम्बन्धित आवश्यक मानदण्ड जारी किये। चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए फेस मास्क, सैनीटाइजर्स, थर्मल स्कैनर्स, ग्लव्स, फेस शील्ड और पीपीई किट को प्रयोग में लाया जायेगा। साथ ही मतदानकर्मियों द्वारा Corona Virus से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य नार्म्स का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा।
Bihar Assembly Election की तारीख व विस्तृत दिशानिर्देश
चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख 20 सितम्बर तक घोषित कर दी जायेगी। कोविड-19 के मद्देनजर सभी उम्मीदवारों के लिए इस बार ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने का विकल्प दिया जायेगा। जिसमें नॉमिनेशन फार्म, घोषणा पत्र भरने के साथ-साथ जमानत राशि भी आनलाइन जमा करने की सुविधा दी जायेगी। चुनाव प्रचार में प्रत्याशी सहित अधिकतम पाँच व्यक्ति घर-घर प्रचार करने के लिए जा सकते है। Bihar Assembly Election में रोड शो व चुनावी रैलियों में चुनाव आयोग द्वारा जारी नये नियमों के साथ ही गृह मंत्रालय व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का पालन अनिवार्य होगा।

आज जारी प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों पर 1500 की जगह अधिकतम 1000 मतदाताओं की संख्या निर्धारित की गयी है। प्रत्येक वोटर को रजिस्टर पर साइन करने व वोटिंग मशीन का बटन दबाने से पहले ग्लव्स दिये जायेंगे। चुनाव से सम्बन्धित सभी गतिविधियों में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का अनिवार्य रूप से पालन किया जायेगा।
मतदान केन्द्रों में प्रवेश से पहले प्रत्येक व्यक्ति का थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से किया जायेगा। अगर मतदाता का तापमान अधिक हुआ, तो उन्हें सबसे अन्त में आने के लिए कहा जायेगा। इसके लिए उन्हें एक टोकन दिये जाने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके साथ ही केन्द्रीय गृह मंत्रालय व राज्य सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सैनिटाइजर, साबुन व पानी की पूरी व्यवस्था की जायेगी।
प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि कोरोना संक्रमित वोटर्स के लिए अलग मतदान केन्द्र की व्यवस्था की जा सकती है। जहाँ मतदानकर्मी पीपीई किट से लैस रहेंगे, व उनकी सुरक्षा के लिए पारदर्शी प्लास्टिक शीट्स की भी व्यवस्था की जायेगी। ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है, जिससे मतदाता बिना ईवीएम के सम्पर्क में आये मतदान कर सके।
पोस्टल बैलेट्स सुविधा में बदलाव
पोस्टल बैलेट्स सुविधा में भी बदलाव किये गये है। इसके अन्तर्गत अब दिव्यांग भी पोस्टल बैलेट्स के द्वारा मतदान कर सकते है। साथ ही 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता, अनिवार्य सेवाओं में लगे हुए कर्मचारी, कोरोना संक्रमित मरीज व घर व अस्पताल में क्वरंटाइन हुए मतदाता भी पोस्टल बैलेट्स का प्रयोग कर मतदान कर सकते है। जल्द ही इस सम्बन्ध में अलग से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
Bihar Assembly Election सहित आने वाले सभी चुनावों में वैश्विक Covid-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा सभी राज्य व राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों से उनके विचार व सुझाव आमंत्रित किये गये थे। इसके अलावा सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के के मुख्य चुनाव अधिकारियों के सुझावों को भी शामिल करते हुए चुनाव आयोग ने सामान्य चुनाव व उपचुनावों से सम्बन्धित यह विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये है।
देखा जाये तो बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव इस महामारी के दौरान सम्पन्न होने वाला देश का प्रथम चुनाव होगा। Election Commission of India के वेबसाइट पर जारी प्रेस रिलीज में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव टलने सम्बन्धी सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए चुनाव आयोग ने 20 सितम्बर से पहले ही चुनाव की तिथियों की घोषणा करने की बात कही है। Covid-19 महामारी के कारण बिहार विधानसभा चुनाव दो या तीन चरणों में सम्पन्न कराये जायेंगे।
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